
आर पी डब्लू न्यूज़/राजीव मेहता
यमुनानगर, 31 दिसंबर :-जिलाधीश राहुल हुड्डा ने मुख्यमंत्री के यमुनानगर मे आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) जैसे कि ड्रोन को कार्यक्रम में चलाने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाया है उन्होंने इसके लिए सीआपीसी की धारा 144 के तहत आदेश लागू किए है।जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लौहगढ साहिब में दौरा किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री हैलीपेड सहित विभिन्न क्षेत्रों पर आगमन करेगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है।मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी यूएवी को यात्रा के सभी स्थलों के 500 मीटर के अन्दर संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने ओदशों में कहा है कि मुख्यमंत्री के हेलीपैड क्षेत्र, मुख्यमंत्री के उपयोग किए जाने वाले फनल क्षेत्र तथा मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग किए जा रहे हैलीकाप्टर से 1 किलोमीटर की परिधी पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मुख्यमंत्री के आगमन के 4 घंटे पहले और जाने के 1 घंटे के बाद भी प्रभावी रहेगें। जिलाधीश ने आदेशो में कहा कि इन कानूनो की पालना के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। उल्लंघन करने वाले किसी भी यूएवी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ओदशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन ओदशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगे।