
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
•सरकार द्वारा तय मापदंडों की प्ले स्कूलों को करनी होगी अनुपालना
भिवानी, 17 जनवरी:- डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्ले स्कूलों के सम्बन्ध में नई गाइडलाइन तैयार की है। नई गाइडलाइन के अनुसार सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है और प्ले स्कूलों के लिए मापदण्ड भी तय किए गए हैं। इन मापदण्डों को आयोग की वेबसाइट एनसीपीसीआरडॉटजीओवीडाटइन/डब्लूसीडीएचआरवाई पर देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों के पंजीकरण लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया है। प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल द्वारा जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए पंजीकृत किया जायेगा। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से प्ले स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं जिसके तहत प्रत्येक ऐसे स्कूलों का संचालक द्वारा अपने प्ले स्कूल का पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण से पहले निरीक्षण कमेटी द्वारा सम्बंधित प्ले का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि संचालक को अपने प्ले स्कूल में सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। स्कूल में केवल तीन से छह वर्ष तक के बच्चे का दाखिला लिया जायेगा। शिक्षकों व बच्चो का अनुपात 1:20 का होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल मनोरंजन सम्बधित सुविधाएं सभी प्रकार के रिकार्ड रजिस्टर इत्यादि सही प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में जो भी स्टाफ भर्ती किया जायेगा उसके चरित्र की जांच कराना अनिवार्य होगा। स्टाफ सदस्य व संचालक के खिलाफ किसी भी अधिनियम के तहत मामला नहीं होना चाहिए।उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज की सलग्न करते हुए आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह कार्यालय चिडिय़ाघर रोड, पंचायत भवन में स्थित है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।