
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
फतेहाबाद, 8 फरवरी:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला व उपमंडल स्तर पर 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है।उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत कैसे लाभ मिलते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।