
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
फतेहाबाद, 8 फरवरी:- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान जिला के इच्छुक किसान अपनी व पट्टा जमीन में मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में अधिक से अधिक लघु एवं सीमान्त मत्स्य पालकों को दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है।इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि जिला के किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के तहत मीठे पानी में मछली पालन हेतू तालाब का निर्माण, लवणीय व क्षारीय भूमि में तालाब का निर्माण (खारा पानी) आरएएस यूनिट की स्थापना 2 टन, 8 टन व 20 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का फिड मील, बैकयार्ड मिनी आरएएस यूनिट की स्थापना इत्यादि में मछली पालन व यूनिट की स्थापना कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निर्धारित परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान तथा महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में व्यक्ति लाभार्थियों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक सीलिंग निर्धारित की गई है, परन्तु समूह में दो हैक्टेयर के गुणांक में उसके सदस्यों को 20 हैक्टेयर तक सीलिंग निर्धारित है। यदि कोई भी इच्छुक प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर दे सकते है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी पुराना डीएसपी रिहायशी एरिया में स्थित जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।