
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 11 फरवरी:- जिलाधीश नरेश नरवाल ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के स्थानीय सीबीएलयू व बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में दौरा कार्यक्रम को लेकर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश श्री नरवाल ने अपने आदेशों में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री 11 व 12 फरवरी को जिला भिवानी का दौरा कार्यक्रम के दौरान आयोजित स्थल जिला भिवानी के गांव प्रेमनगर स्थित चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय व बिटस इंटरनेशनल स्कूल की दो कि.मी. मीटर परिधि क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू करना अत्यन्त आवश्यक है। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दौरान किसी भी व्यक्ति के लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने व खुले पेट्रोल, डीजल की बोतल / केन इत्यादी लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। कार्यक्रम के दौरान हवाई उड़ान जैसे ड्रोन / पैराग्लाईडर आदि का उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 144 आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।