हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर दे रही ट्रैक्टर

आर पी डब्लू/ब्यूरो रिपोर्ट
उपायुक्त की अध्यक्षता में 167 सफल आवेदकों में से 17 ट्रैक्टर का ड्रा निकाला
ड्रा में सफल रहे किसानों को 15 मार्च तक विभाग से परमिट लेकर खरीदना होगा ट्रैक्टर
ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम तीन लाख या 50 फ़ीसदी अनुदान देगी सरकार
2 दिन में कागजात जमा कराएं किसान : उपायुक्त

नारनौल 2 मार्च:- उपायुक्त डॉ जयकृष्ण आभीर की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर दिए जाने वाले ट्रैक्टर का जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष ऑनलाइन ड्रा निकाला गया। कुल 167 सफल आवेदकों में से 17 ट्रैक्टर के लिए ड्रा निकाला। अब हरियाणा सरकार इन किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम तीन लाख रुपए या 50 फ़ीसदी अनुदान देगी। जिन किसानों का ड्रा में नाम नहीं निकला उनकी 10 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि उनके खाते में वापस कर दी जाएगी।किसानों को बधाई देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सरकार खेती-बाड़ी करने वालों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। अनुदान पर ट्रैक्टर देने की यह विशेष योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए चलाई गई है।उन्होंने कहा कि अब ड्रा में सफल रहे किसान 2 दिन के अंदर-अंदर सभी दस्तावेज कृषि विभाग में जमा कराएं। इस कार्य के लिए इस बार 4 मार्च को शनिवार को भी कृषि विभाग के अधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी करवाएंगे।डीसी ने बताया कि सहायक कृषि अभियंता नारनौल के जूनियर इंजीनियर द्वारा दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक कृषि अभियंता व उप कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से किसानों को 6 मार्च को परमिट दिए जाएंगे। इसके बाद किसानों को 15 मार्च तक हरियाणा कृषि विभाग द्वारा मंजूर सुधा ट्रैक्टर निर्माता कंपनी या डीलर से अपनी पसंद का 35 हॉर्स पावर से अधिक का ट्रैक्टर खरीदकर बिल की कॉपी तथा खरीदे गए ट्रैक्टर के साथ फोटो जमा कराना होगा। इसके अलावा ट्रैक्टर का ईवे बिल, ट्रैक्टर का बीमा की कॉपी, टेंपरेरी नंबर के कागजात सहायक कृषि अभियंता नारनौल के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं किसान अपने ट्रैक्टर पर पक्के पेंट से कृषि विभाग नारनौल द्वारा वर्ष 2022-23 में अनुदान प्राप्त एवं अपना नाम पता व मोबाइल नंबर पेंट करवाएगा अथवा इसका स्टीकर चिपकाएगा। यदि 15 मार्च तक कोई किसान ट्रैक्टर खरीद कर यह सारे कागजात सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो वह इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएगा। उन्होंने बताया कि 17 के बाद जो भी सूची बची है वो वेटिंग लिस्ट में इसी क्रम में रहेगी। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकते थे।डीसी ने बताया कि सरकार की हिदायत के अनुसार किसान 5 साल तक इस ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेंगे। इस संबंध में संबंधित डीलर निर्माता को यह हिदायत दी गई है कि पंजीकरण के लिए अथॉरिटी के पास कागजात भेजते समय ट्रैक्टर की आरसी को 5 साल तक ट्रांसफर व विक्रय करने के लिए ब्लॉक करवाए।इस मौके पर उप कृषि निदेशक डॉ बलवंत सहारण ने सभी किसानों के समक्ष इस ड्रा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा शर्तों के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि यह सारी प्रक्रिया निशुल्क है।इस मौके पर लीड बैंक मैनेजर विजय सिंह, सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव, एसडीओ एग्रीकल्चर अजय यादव व कनिष्ठ कृषि अभियंता राम सिंह बरवाला के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।बाक्सट्रैक्टर के लिए ड्रा में इन किसानों का निकला नाम नारनौल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अनुदान पर अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर देने की योजना के तहत आज सफल हुए 17 किसानों को 4 मार्च तक सभी दस्तावेज देने होंगे किसानों को मूल कॉपी के साथ-साथ इन सभी दस्तावेजों की स्वयं स्थापित प्रतियां साथ लानी होंगी।सफल रहे किसानों में गांव गढी रूथल के किसान रामनिवास, राता खुर्द के प्रमोद कुमार, बसई के ताराचंद, टहला के मनोज कुमार, बवाना के हेमराज, मकसूसपुर के प्रेम कुमार, पवेरा के खुशीराम, छितरौली के रामनिवास, खेड़ी के जसमेर कुमार, रिवासा के जितेंद्र, बास किरारोद उमराबाद के दरियाव सिंह, सतनाली के मेघाराम, मोड़ी के राकेश, नियाजअलीपुर के आनंद मोहन, मुंडिया खेड़ा की लालचंद, सिहोर के सुमेर सिंह व खातौद के किसान संजय कुमार को अनुदान पर ट्रैक्टर देने के लिए ड्रा के माध्यम से चयन किया गया।