![Screenshot_2023-03-14-19-37-30-260_com.whatsapp[1]](https://rpwnews.in/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot_2023-03-14-19-37-30-260_com.whatsapp1-e1678803019347.jpg)
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
हिसार, 14 मार्च:-कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए स्कीम एसबी-89 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम तीन लाख रुपये प्रति ट्रैक्टर हेतु 61 किसानों को ड्रा के माध्यम से योग्य पाया गया है।यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं की सूची ट्रैक्टर मॉडल सहित विभागीय पोर्टल https://agriharyana.gov.in/ पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि किसान पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के सूचीबद्ध निर्माताओं में से ट्रैक्टर मोल भाव करके अपनी पसंद का विकल्प भरें तथा संबंधित डीलर से ट्रैक्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को अब आफॅलाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। गोपी राम सांगवान ने बताया कि किसान द्वारा अनुदान राशि को छोडक़र शेष राशि संबंधित ट्रैक्टर डीलर को देनी होगी।