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आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 17 मार्च:- उपायुक्त नरेश नरवाल के आदेशानुसार शहर को पॉलिथीन मुक्त व पर्यावरण प्रदुषण को लेकर नगर परिषद द्वारा बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों के चालान काटे जा रहें हैं। शुक्रवार को भी नगर परिषद कर्मचारियों ने शहर में चालान काटों अभियान चलाया।उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर भी 250 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा रखने वालों पर 500 रुपए से 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बनाने, आयात व निर्यात पर पाबंदी है।सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बावजूद भी इनका प्रयोग किया जा रहा है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ-साथ शहर में गंदगी का आलम भी बनता है। इसी के चलते उपायुक्त नरेश नरवाल के आदेश पर सफाई निरीक्षक विकास देशवाल के नेतृत्व में सिटी टीम लीडर सन्नी ने चालान काटो अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री न करे और न ही पॉलिथीन में सामान दें। व्यापारियों से कहा कि उनके पास आने वाले ग्राहकों से कहें कि वे कपड़े या जूट आदि का थैला लेकर बाजार आएं।