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आर पी डब्लू न्यूज़/धर्मेंद्र अदलखा
सरकारी वकील ने मांगी फांसी की सजा

अलवर 20 मार्च :- अलवर शहर में 6 साल पहले अपने चार बच्चों और पति को प्रेमी के लिए मौत के घाट उतारने वाली संतोष को सोमवार को न्यायालय ने दोषी माना। इस महिला और इसके प्रेमी को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।6 साल पहले 2 अकटूबर 2017 को महिला कोच संतोष ने प्रेमी के साथ मिलकर पति, 4 बेटों की गला काटकर हत्या कर दी थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आरोपियों को दोषी मान लिया है। इस मामले में सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी। सरकार की ओर से वकील अशोक शर्मा ने बताया कि शिवाजी पार्क मर्डर केस के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संखया दो ने दोषी करार दिया है।यह किया जो कोई मां नहीं कर सकती-2 अकटूबर 2017 की रात को 36 साल की संतोष शर्मा ने बड़ौदामेव के अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैकी (25) को अपने घर बुलाया । जैकी के साथ उसके साथी कपिल धोबी (19) तथा दीपक धोबी आए थे। रात करीब 1 बजे संतोष ने दरवाजा खोला। इसके बाद हनुमान ने पहले संतोष के पति बनवारीलाल शर्मा(45) का गला काटा उसके बाद बेटे मोहित (17), हैप्पी (15) अज्जू (12) तथा देवर के लडक़े निक्की (10) का गला काट दिया।पहले बेहोश किया और काट दिया गला-पुलिस की जांच में सामने आया कि पहले केवल संतोष के पति को मारने का प्लान था। इसके लिए हनुमान ने पैसे का लालच देकर कपिल व दीपक को हत्या के लिए तैयार कर लिया था। दो चाकू खरीदे थे। उसने संतोष से कहा कि वह अपने स्तर पर उसे निपटा देगा। संतोष ने पहले से ही परिवार को रायते में मिलाकर नींद की गोलियां दे दी थीं। रात 10 बजे हनुमान गली में आया। छत पर खड़ी संतोष से उसकी इशारों में बात हुई। इसके बाद वह वापस चला गया। फिर रात करीब एक बजे हनुमान प्रसाद, कपिल दीपक साथ में आए। संतोष छत पर ही खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा खोल दिया।हनुमान ने कमरे में घुसते ही बनवारी लाल का गला काट दिया। दीपक और कपिल ने कमरे की फर्श पर सो रहे हैपी, अज्जू और निक्की की गला काट कर हत्या कर दी। 17 साल के बेटे मोहित की तबीयत खराब होने के कारण उसने नींद की गोली मिली वाला रायता नहीं खाया था। इस कारण वह जाग गया। उसके जागते ही हनुमान ने उसका भी गला चीर दिया।
जिस समय कमरे में हनुमान बेटों-पति व भतीजे का गला चाकुओं से काट रहे थे, संतोष सीढियों के पास खड़ी देख रही थी।मुस्करा कर बोली मैं बेकसूर हूं ,हत्या की दोषी संतोष का कहना था कि वह बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि आरोपी हनुमान प्रसाद जाट से उसके अवैध संबंध नहीं हैं। हनुमान व उसके साथियों ने ही उसके पति व बेटों को मारा है।सरकारी वकील ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस ने चारों को गिरफतार कर लिया था। न्यायाधीश रेणू श्रीवास्तव ने संतोष शर्मा और हनुमान उर्फ जैक धारा 302, धारा 460, धारा 120 बी व धारा 201 में दोषी माना है।