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आर पी डब्लू न्यूज़/ अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 08 अप्रैल:- सरकार के निर्देशानुसार सभी स्टॉक होल्डर जैसे मिलर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर, रिटेलर और स्टॉकिस्ट स्वयं पोर्टल एफसीएआईएनएफओडब्लूईबीडॉटएनआईसीडॉटईन/पीएसपी पर यूजर आईडी बनाकर अपने स्टॉक में दालों जैसे चना, उड़द, मसूर, मूंग और अरहर का नवीनतम स्टॉक अपलोड करें। पोर्टल पर पंजीकृत थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और स्टॉकिस्ट की स्टाक एवं उनकी कीमतों की साप्ताहिक निगरानी होगी ताकि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।उपायुक्त नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में दालों की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है, जो स्टॉक होल्डर्स द्वारा इसकी जमाखोरी के कारण हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार ने एफसीएआईएनएफओडब्लूईबीडॉटएनआईसीडॉटईन/पीएसपी को ऑनलाइन पोर्टल/डैशबोर्ड को स्टॉक की घोषणा और सत्यापन की निगरानी करने के लिए सभी स्टॉकहोल्डर्स को स्टाक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अब सभी स्टॉक होल्डर्स को सेंट्रल पोर्टल पर दालों के लेटेस्ट स्टॉक को अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। स्टॉक होल्डर स्वयं पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे और स्टॉक में दालों (चना, उड़द, मसूर, मूंग और अरहर) का नवीनतम स्टॉक अपलोड करेंगे। इन सभी अपडेट की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि स्टॉक में कितना सामान है।इसके साथ-साथ यह इसलिए भी जरूरी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन न हो और खाद्य वस्तुएं आमजन की पहुंच से बाहर न हो। इनमें केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं और उनके व्यवसाय से संबंधित ऐसी बही-खातों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिए बनाए रखने और प्रस्तुत करने और उनसे संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यायोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी अधिनियम), 1955 का उद्देश्य आम लोगों को उचित मूल्य पर अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।