
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर

भिवानी, 04 मई:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार स्थानीय जिला जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजेएम कपिल राठी ने जेल लोक अदालत में एक कैदी से संबंधित केस को सुना गया और मौके पर एक केस का निपटान किया गया।सीजेएम श्री राठी ने बताया कि लोक अदालत को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले ओर तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि कैदियों को विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी मिले। जेल लोक अदालत में केसों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कैदियों-हवालातियों के केसों में आ रही मुश्किलों को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधी अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए।उन्होंने जेल की बैरकों व जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लीनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में दवाइयों के बारे में पता किया उन्होंने कहा कि किसी कैदी व बंदी की तबीयत अधिक खराब होने पर तुरंत सिविल हॉस्पिटल लेकर जाएं। इसके अलावा जेल के रसोई घर का दौरा कर वहां तैयार हो रहे भोजन का भी निरीक्षण किया व अधिकारियों को खाना पकाने में साफ-सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषक आहार और उनकी पढ़ाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय में पेशी पर ले जाते आते समय पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रखें। इस अवसर पर जेल उपधीक्षक नरेश बूरा, असिस्टेंट लीगल एडिट डिफेंस काउंसलर अमित चावला, पैनल अधिवक्ता राजेश तंवर आदि जेल बंदी मौजूद रहे।