
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
उपायुक्त ने की अपील, कहा-अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने से पहले करें प्ले स्कूल की मान्यता की जांच
फतेहाबाद, 08 मई:- उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर ले। उपायुक्त ने बताया कि प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एनसीपीसीआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है या मोबाइल नंबर 9729623692 पर प्राइवेट प्ले स्कूल के पंजीकरण हेतु संपर्क किया जा सकता है।वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी कविता रानी ने बताया कि उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों की अनुपालना में जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आहवान किया गया है कि वे अपने प्राइवेट प्ले स्कूलों का विभागीय दिशा निर्देशानुसार जल्द से जल्द पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा।प्ले स्कूल के नियम व शर्ते:-जिला बाल संरक्षण अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि प्ले स्कूलों को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते है तो उन्हे तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जा सकता है। प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला करवाना अनिवार्य है। पेरेंटस टीचर एसोसिएशन का गठन भी अनिवार्य है, जो प्ले स्कूल के मुद्दे पर स्कूल का निरीक्षण करेगी। प्ले स्कूलों में 3 से 4 घंटे से ज्यादा संचालन नहीं किया जा सकता है। प्ले स्कूल की एक कक्षा में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर होना अनिवार्य है। बच्चों के लिए एक रेस्ट रूम व दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय व लडक़े व लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने अनिवार्य है। प्ले स्कूलों की मान्यता के लिए खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होना अनिवार्य है। सभी टीचरों व स्टाफ की पूरी जानकारी व पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए।