
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
राकवमावि में बाल विवाह न करने बारे छात्राओं को किया गया जागरूक
रेवाड़ी, 12 मई:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में बाल विवाह रोकने बारे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक प्राधिकरण वर्षा जैन ने बताया कि डालसा द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत आज बाल विवाह एक अपराध विषय पर स्कूली छात्राओं के लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया ताकि बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारें में उन्हें जागरूक किया जा सके और उन्हे शिक्षित व आत्मनिर्भर बनानें में उनका मार्गदर्शन किया जा सके। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा हमें इसे रोकने के लिए अपना सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लडक़ी की शादी 18 वर्ष व लडक़े की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और इससे जुड़े और आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। शहरी निकाय की ब्रांड एंबेसडर प्रियंका यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। कम उम्र में लड़कियों का विवाह न केवल उनके मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। लड़कियों के लिए सबसे जरूरी है शिक्षित होना। शिक्षा ही वह हथियार है जो सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकती है। वहीं पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य राकेश कुमार भार्गव ने कहा कि बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए जिला बाल कल्याण समिति कार्यरत हैं। यदि आपके आसपास कोई बाल विवाह हो रहा है तो आप बाल कल्याण समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन 01274220062 या 1098 पर भी कॉल कर सूचना दे सकते हैं। इस अवसर पर शिक्षक संयोगिता, ब्रह्मानंद, रेणु, कमलेश, नीलम, सत्यवीर, राजबाला, सुमनलता, राजबाला, वेद प्रकाश, सरोज आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।