एनजीटी के आदेशों के बाद दीवाली के सीजन में ग्रीन पटाखों को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह के पटाखों के उत्पादन , बिक्री और इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया
आर पी डब्ल्यू न्यूज/ डिवीजन ब्यूरो चीफ राजीव मेहता
अंबाला 17अक्टूबर:-एनजीटी के आदेशों के बाद दीवाली के सीजन में ग्रीन पटाखों को छोड़ कर अन्य किसी भी तरह के पटाखों के उत्पादन , बिक्री और इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चूका है। अंबाला में इन आदेशों को प्रशासन कैसे लागु करेगा इसको लेकर हमने अंबाला एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एनजीटी की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए अंबाला में ग्रीन पटाखों को छोड़ कर बाकि सभी तरह के पटाखों के उत्पादन , बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
ग्रीन पटाखे भी सिर्फ वही दुकानदार बेच सकते है जिन्हे सरकार से परमिशन मिली हुई है और प्रशासन द्वारा तय की गई जगहों पर ही इन ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकती है। एसपी अंबाला ने बताया कि पटाखों को चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया जायेगा। अगर कोई भी इन सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बिना किसी लाइसेंस के पटाखों को स्टोर करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी , जिसको लेकर अंबाला एसपी ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति पटाखों को स्टोर करके नहीं रख सकता , अगर ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो वो उसके खिलाफ कार्यवाई करेंगे।