अंत्योदय परिवारों व व्यापारियों के कल्याण के लिए सरकार ने शुरू किए पोर्टल : डीसी कैप्टन शक्ति सिंह
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
झज्जर, 03 मई:- प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों व व्यापारी समुदाय के कल्याणार्थ एक और पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरू किया है।डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में ‘दयालु’ योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है।डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के छोटे व्यापारियों के भंडार की बाढ़, आग, चक्रवाती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।