
आर पी डब्लू न्यूज़/धर्मेंद्र अदलखा
झज्जर, 04 मई:- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पंप, बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के आवेदकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा हैं। प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक के मौजूदा आवेदकों जिन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में एक एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया हुआ है, वे सभी किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं।एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 से 2021 में एक एचपी से 10 एचपी के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के आवेदक ही आवेदन कर सकते है। आवेदन के पास परिवार पहचान पत्र, कृषि भूमि की जमाबंदी, आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पंप या सौलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, खेत मेंं सूक्ष्म सिंचाई पाईप लाइन स्थापित होने का प्रमाण या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेेंगे का प्रमाण पत्र, धान उगाने वाले किसान जिनके क्षैत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।उन्होंने बताया कि आवेदक विभाग के पोर्टल pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सोलर पंप के लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मौजूदा आवेदन आई डी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी,वह संबंधित पोर्टल पर यूजर आई डी रहेगी। आवेदन करते समय किसान द्वारा दिए गए मोबाईल नंबर पर ही ओटीपी आएगा। उन्होंने स्पष्ठ किया कि किसानों को अभी अपना लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाना है, लाभार्थी हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा तय करने उपरांत किसानों को सूचित कर दिया जाएगा। इस बारे सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट या दूरभाष 01251-252540 पर प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नम्बर 212 में संपर्क करें।