
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
रेवाड़ी, 17 मई:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी विमल कुमार के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी वर्षा जैन द्वारा बुधवार को जिला जेल रेवाड़ी में लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें एक केस की मौके पर ही सुनवाई की गई तथा एक आरोपी को मौके पर ही रिहा किया गया। वहां मौजूद कैदियों की समस्याओं को भी जज वर्षा जैन ने सुना ।इस अवसर पर उपस्थित जनों को जज वर्षा जैन ने लोक अदालत के विभिन्न फायदों के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौरान जेल लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। उन्होंने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत तथा प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के प्रचार-प्रसार की भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि विधिक सेवा में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, औद्योगिक श्रमिकों, आपदा पीड़िताें, विकलांग व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर उप जेल अधीक्षक बीएस यादव व संदीप कुमार उपस्थित रहे।श्रीमती जैन ने बताया समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में जेल लोक अदालत तथा चिकित्सा संबंधी कैंप लगाए जाते रहे हैं तथा भविष्य में भी लगाए जाएंगे।