
आर पी डब्लू न्यूज़/रितु रहनुमा
दिल्ली, 08 मई:- कोर्ट ने कहा -हम आर्टिकल 32 के तहत राहत नहीं देने जा रहे।आप सम्बंधित HC जा सकते है।
तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों से दुर्व्यवहार की गलत खबर फैलाने के आरोप में गिरफ्तार मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज FIR और NSA केस में राहत की मांग की थी।
कोर्ट की टिप्पणी – आप तमिलनाडु जैसे शांत राज्य के बारे में ‘कुछ भी पब्लिश कर’ अशांति फैलाने की कोशिश करते है।