चंडीगढ़ /यमुनऻनगर 23 मार्च
जिसमें जिले के सभी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे वार्षिक शुल्क, बड़ी हुई फीस, प्राईवेट पब्लिशर्स की किताबें, यूनिफार्म आदि पर चर्चा हुई।
ऐसोसिएशन ने वार्ता में बताया कि कैसे एसोसिएशन पिछले दो सालों से अथक् प्रयासों से आज जिला यमुना नगर में सभी निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को वार्षिक शुल्क/ डेवलपमेंट चार्जिस ओर अन्य चार्जेज से बचा पाई है ।
पिछले लाक् डाऊन में भी ऐसोसिएशन के माध्यम से जरूरत मंद लोगों जिनके रोजगार चले गये थे, व्यापार समाप्त हो गये थे और सरकारी आदेशों के बावजूद कई निजी स्कूल उन्हें बिलकुल राहत नहीं दे रहे थे उनकीं फीस माफ करवाने में जिला प्रशासन व शिक्षा अधिकारीयों की मदद से राहत दिलवाई गई ।
सरकार व हाई कोर्ट के द्वारा स्कूलों को फार्म -6 में दी गई जानकारी से ज्यादा फीस स्कूल वाले किसी भी सूरत में नहीं लेने के हकदार हैं।
हर स्कूल को अपने मुख्य नोटिस बोर्ड पर फार्म -6 चस्पा करना अनिवार्य है।
ऐसा आदेश आयुक्त के माध्यम से हाईकोर्ट व सरकार ने दिया है।
यदि कोई स्कूल नियमों के विरुद्ध अभिभावकों से ज्यादा फीस या शुल्क लेता हुआ पाया जाता है तो शिकायतों के आने पर उक्त स्कूल पर जिला अधिकारी / जिला आयुक्त / मंडल आयुक्त कडी से कडी कार्यवाही करेंगे ।
*इसमें प्रथम शिकायत पर चिन्हित पेनाल्टी द्वित्तीय पर उससे दोगुनी, तृतीय पर मान्यता रद्द करने का सरकारी प्रावधान है।*
ये मंडल आयुक्त के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पेरेन्टस ऐसोसिएशन को प्राप्त हो गये हैं ।
ऐसोसिएशन ने बताया कि स्कूल वाले फीस जमा न होने के कारण न तो विद्यार्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकते हैं और न ही परिणाम रोक सकते हैं।
*ऐसा यदि जिले में कहीं हो रहा है तो अभिभावक स्वयं भी जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर तुरंत हल पा सकते हैं और स्कूल पर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकते हैं।*
ऐसोसिएशन अभी भी अन्य गंभीर मुद्दों पर अभियान ज़ारी रखे हुए हैं और उन मुद्दों का भी शीघ्र हल निकलवा कर निकट भविष्य में फिर जनता के समक्ष आऐगी।
ऐसोसिएशन सभी छायाकार बंधु व पत्रकार बंधुओ का दिल से धन्यवाद करती है कि वे आये और नेक काम में ऐसोसिएशन के सहभागी बने।
धन्यवाद।
इस मौके पर ऐसोसिएशन के सभी सदस्य व कई अभिभावक भी मौजूद रहे।