हरियाणा में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है. चुनाव के संबंध में लगाई गई सभी याचिकाओं को अदालत ने निरस्त कर दिया.
चंडीगढ़: (संदीप कुमार) 04 मई
हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है. अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे. बता दें कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे बुधवार को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.