
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी दिसंबर 27:-डीसी नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 4) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चयन समिति के माध्यम से अनुशंसित हरियाणा के राज्यपाल द्वारा तत्काल प्रभाव से मांगेराम तीन वर्षों के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हरियाणा के सदस्य नियुक्त किए गए है। जिला भिवानी के गांव पपोसा से मांगेराम पुत्र मोहन सिंह को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।