
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
गावों में विकास के लिए ग्रांट की नहीं रहने दी जाएगी कोई कमी: बोले कृषि मंत्री
लोहारू/बहल/सिवानी/ तोशाम,18 जनवरी:-प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार गावों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है, इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया है । जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के गावों के विकास कार्य करवा सके।कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जिला परिषद भिवानी के विभिन्न गांव के विकास के लिए 5 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी की है। इसी प्रकार पंचायत समिति लोहारू को 81 लाख 40 हजार, पंचायत समिति सिवानी को 83 लाख 70 हजार, पंचायत समिति बहल को 70 लाख 70 हजार की बजट राशि गांव के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को गांव के विकास के लिए 14 करोड 80 लाख 62 हजार की ग्रांट अलॉट की गई है उन्होंने बताया कि तोशाम पंचायत समिति को एक करोड़ 52 लाख 40 हजार,पंचायत समिति कैरु को 83 लाख 60 हजार की ग्रांट विकास कार्यों के लिए अलॉट की गई है।कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के चेयरमैन अपने स्तर पर दे सकेंगे विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायत्ता प्रदान की है। पूर्व की भांति पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर ही होगी। उदाहरणतः 2 लाख रुपये के काम हों या 2.50 करोड़ रुपये के काम हों, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति सरपंच तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के चेयरमैन द्वारा उनके अपने स्तर पर ही दी जाएगी।

पहले प्रशासनिक स्वीकृति के लिए फाइलें राज्य सरकार के पास आती थी। इस कदम से पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है और अब गांवों में विकास कार्य तेज गति से हो सकेंगे।कृषि मंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से होने वाले छोटे या बड़े सभी प्रकार के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा ही दी जाएगी। जबकि ऐसे विकास कार्यों की तकनीकि स्वीकृति के लिए सरकार ने विभिन्न स्लैब निर्धारित की है, जिसके तहत 2 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति जूनियर इंजीनियर देगा। 2 लाख से 25 लाख रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एसडीओ देगा। 25 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति एक्सईएन देगा। एक करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की तकनीकि स्वीकृति अधीक्षण अभियंता तथा 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति चीफ इंजीनियर देगा।