
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 25 जनवरी:-जिलाधीश नरेश नरवाल ने गणतन्त्र दिवस समारोह के दौरान जिला भिवानी के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 26 जनवरी को स्थानीय भीम स्टेडियम व अन्य उपमण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह स्थल की दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश श्री नरवाल ने अपने आदेशों में कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत वर्ष में गणतन्त्र दिवस समारोह बडी धूमधाम से मानाया जाएगा और जिला भिवानी में जिला स्तरीय समारोह भीम खेल परिसर, भिवानी में मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय समरोह में प्रदेश के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव जिला में मुख्य अतिथि होगें तथा ध्वजारोहण करेगें। गणतन्त्र दिवस पर सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है कि कानून एवं व्यवस्था सामान्य रूप से बनी रहे व कोई व्यवधान उत्पन ना हो। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दौरान किसी भी व्यक्ति के लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने व खुले पेट्रोल, डीजल की बोतल / केन इत्यादी लेकर चलने पर पाबन्दी रहेगी। जिला के सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति जनसभा नहीं करेगा, जिला स्तर व उपमण्डल स्तर तोशाम, लोहारू सिवानी में गणतन्त्र दिवस समारोह स्थल के अतिरिक्त चार / या चार से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें। गणतन्त्र दिवस समारोह स्थल के पांच किलोमीटर के दायरे में हवाई उड़ान जैसे ड्रोन / पैराग्लाईडर आदि का उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 144 आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।