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आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 17 मार्च:- प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और सहायता के लिए अनेक योजना क्रियान्वयन की जा रही हैं। सरकार खुशहाल हरियाणा-समृद्ध हरियाणा को साकार करते हुए सुशासन के तहत नागरिकों को सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने में निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही व पारदर्शिता के लिए ऑटो अपील सिस्टम (आस पोर्टल) लागू किया गया है ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ निर्धारित समयावधि में मिले। डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आस एक ऐसा पोर्टल शुरू किया है जिसके तहत मुख्यालय स्तर पर उच्चाधिकारी अपने अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं और किसी भी काम में अगर देरी होती है तो उन पर नियमानुसार सख्त कार्यवाई की जाती है। आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्घ ढ़ंग से देने के लिए जनता से सीधे रूप से जुड़े लगभग 31 सरकारी विभागों की 546 सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नोटिफाई की हुई हैं। इनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन सरल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन पर आवेदन करने वाले नागरिकों की सुविधाओं के लिए आस पोर्टल की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि आस पोर्टल से अगर किसी व्यक्ति का कार्य राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा में नहीं होता है तो वह ऑटो अपील पोर्टल के तहत उसका आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है। उन्होंने बताया कि अपीलेट अथॉरिटी के दायरे में भी काम नहीं होने पर आवेदन आगे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी कार्य का निपटान नहीं होता है तो आवेदन स्वचालित राइट टू सर्विस कमीशन के पास चला जाएगा।डीसी ने बताया कि यह कदम सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्यशैली को जवाबदेह, पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के मद्देनजर उठाया है। उन्होंने बताया कि ऑटो अपील पोर्टल के शुरू होने से लोगों के कार्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो रहे है। उपायुक्त श्री नरवाल ने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आवेदक को सरकारी सेवाएं और योजनाओं को समयबद्ध लाभ देना संबंधित विभाग और अधिकारी का सेवा दायित्व है।