
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
भिवानी, 19 अप्रैल:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीजेएम कपिल राठी ने जेल बंदियों को कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।सीजेएम कपिल राठी ने बताया कि लोक अदालत को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य जेल बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना है। प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले ओर तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है और जेल लोक अदालत में केसों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल बंदियों के सामने केसों में आ रही समस्याओं को सुना। उन्होंने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने जेल की बैरकों व जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लीनिक और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में दवाइयों के बारे में जानकारी ली और कहा कि किसी बंदी की तबीयत अधिक खराब होने पर तुरंत सिविल हॉस्पिटल लेकर जाएं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन को गंभीरता से लागू करें। इसके अलावा जेल के रसोई घर का दौरा किया तथा भोजन की गुणवत्ता के बारे में जरूरी निर्देश दिए। सीजेएम श्री राठी ने महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषक आहार और उनकी पढ़ाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय में पेशी पर ले जाते आते समय पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रखें। इस अवसर पर जेल उपधीक्षक राय साहब, असिस्टेंट लीगल एडिट डिफेंस काउंसलर अमित चावला, प्राधिकरण के सहायक कमलजीत सिंह के अलावा जेल बंदी मौजूद रहे।