श्रमिकों को सरकारी योजनाओं सहित स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति कानूनी रुप से जागरूक किया गया

आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर

भिवानी, 28 अप्रैल:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के मार्गदर्शन में श्रम विभाग के सहयोग से श्रम दिवस पर शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।इसी कड़ी में पैनल अधिवक्ता बलजीत पूनिया और पीएलवी सिंह ने संयुक्त रूप से स्थानीय भगत सिंह चौक, स्लम बस्तियों में श्रमिक कार्य स्थलों पर सुरक्षा व स्वास्थ्य के बारे में विस्तार एवं विस्तार से कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग अपने कार्यस्थल पर काफी समय बिताते हैं, यही कारण है कि वहां स्वस्थ मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि काम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। व्यावसायिक दुर्घटनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है।उन्होने बाल श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बंधवा मजदुरी अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, मजदूर अधिनियम व मजदूर उत्थान के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नालसा की योजना, दिव्यांगों को दी जाने वाली सहायता, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के इलाज तथा उसके पुनर्वास की सुविधा के बारे, मौलिक अधिकार, पोक्सो एक्ट, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम व सरकारी जनकल्याण योजनाओं के बारे मे विस्तार से जानकारी दी।इस मौके पर श्रम विभाग के लिपिक नीरज शर्मा व प्रवीन ने उपस्थित कामगारों को विभागीय स्कीमो जैसे श्रमिक कार्ड, मातृत्व व पिता लाभ, कन्यादान योजना, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, टूल किट, मकान खरीद व निर्माण राशि, स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु व अपंगता पर आर्थिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।