
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर

भिवानी, 1 मई:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के मार्गदर्शन में मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम विभाग के सहयोग से शहरी क्षेत्रों के श्रमिक कार्य स्थलों, लेबर चौक व स्लम बस्तियों में अधिवक्ता और पैरा लीगल वालंटियर द्वारा कानूनी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।पैनल अधिवक्ता सुनील कुमार मुलोदिया और पीएलवी वीरेंद्र सिंह, राजेश बिष्ट और यशवीर सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए अहम भूमिका में होते हैं। हर कार्य क्षेत्र मजदूरों के परिश्रम पर निर्भर करता है। मजदूर किसी भी क्षेत्र विशेष को बढ़ावा देने के लिए श्रम करते हैं।उन्होंने श्रमिकों के लिए बनाए गए कानूनों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, साप्ताहिक अवकाश, न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि, श्रमिक बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की व्यवस्था, श्रमिकों की सरकारी योजनाओं सहित आगामी 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इत्यादि पर विस्तार से रोशनी डालते हुये कानूनी रुप से जागरूक किया।इस मौके पर श्रम विभाग के लिपिक सुमित जांगड़ा ने उपस्थित कामगारों को विभागीय स्कीमो जैसे श्रमिक कार्ड, मातृत्व व पिता लाभ, कन्यादान योजना, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, टूल किट, मकान खरीद व निर्माण राशि, स्वास्थ्य बीमा योजना, चिकित्सा सहायता, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु व अपंगता पर आर्थिक सहायता की विस्तार से जानकारी दी।