
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
लोहारू, 07 मई:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी के मार्गदर्शन लोहारू के न्यायिक परिसर में 9 मई को प्री लोक अदालत तथा 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उपमंडल कानूनी सेवाएं समिति के अध्यक्ष एवं एसीजे सीनियर डिवीजन जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 मई को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा इस लोक अदालत में किसी भी प्रकार के लंबित मामलों का समाधान के लिए रखा जा सकता है । लोक अदालतों के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं । लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है, जिनका दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया जा सके। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने सम्बंधित लोगों से आह्वान किया कि वे लोक अदालतों के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाएं।