
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
कृषि इंफ्रा फंड (एआईएफ) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे फसल कटाने उपरांत प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है : डीसी
भिवानी, 10 मई:- सरकार द्वारा किसानों व आमजन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में कृषि अवसंरचना कोष योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि इंफ्रा फंड (एआईएफ) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे फसल काटने के बाद उसके प्रबंधन अवसंरचना व सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू किया गया है, जिसके लाभ में तीन प्रतिशत ब्याज छूट व क्रेडिट गारंटी सहायता शामिल हैं।उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत अधिकतम सात वर्षों तक किसान को लोन मिलता है, जिसमें दो वर्षों तक ऋण को स्थगन की करवाया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एग्री इंफ्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है। इस योजना के तहत कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां तथा सहकारी संघ ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि इस योजना में ई-मार्केटिंग प्लेटफोर्म, गोदाम, साइलो, पैक हाऊस, परख इकाईयां, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाईयां, कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकाने वाले कक्ष और अन्य व्यवहार्य परियोजनाओं सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं जैसी फसल उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं शामिल है। सामुदायिक कृषि परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, जिनमें जैविक निविष्टï उत्पादन, जैव उत्तेजक उत्पादन इकाईयां, स्मार्ट और स्टीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा, निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा आदि भी समिलित है। यदि कोई आवेदक किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रहा है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है।डीसी श्री नरवाल ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के तहत ऋण के प्रथम भुगतान की तिथि से सात वर्षों तक दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज छूट मिलेगी। सरकार द्वारा दो करोड़ रुपये तक के निवेश पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटर प्राइजिज के द्वारा क्रेडिट गारंटी भी प्रदान की जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए दो करोड़ रुपये तक के लोन पर क्रेडिट गारंटी व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना का पात्र बनने के लिए ऋण प्रार्थियों के लिए उपलब्ध पूंजी सब्सिडी के बावजूद कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत योगदान करना अनिवार्य है।