
आर पी डब्लू न्यूज़/अभिषेक ठाकुर
-सरकार ने ब्याज छूट प्रतिशत 10 से बढ़ाकर किया 30 प्रतिशत
-सरकार की योजना का लाभ उठाएं प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदार
भिवानी, 18 मई:- सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी।
डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट से कमर्शल, इंस्टिट्यूशनल, रेजिडेंशियल सभी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स में काफी कमी आएगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यो के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है, तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे। डीसी ने बताया कि राज्य में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह ऑनलाईन (स्ट्रीम लाइव) हो चुका है।