March 15, 2025

ट्रेक्टर पर सब्सिडी के अनुदान के साथ रजिस्टे्रशन फीस जमा करवाने की तिथि बढ़ी

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आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट


•अनुसूचित जाति के किसान अब कृषि विभाग के पोर्टल पर 23 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं फीस

फतेहाबाद, 20 जनवरी:- कृषि तथा किसान कल्याण ने अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा ट्रेक्टर पर सब्सिडी के आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 जनवरी कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन फीस जमा न करवाने वाले किसान निर्धारित तिथि तक ट्रेक्टर पर सब्सिडी के आवेदन के साथ कृषि विभाग के पोर्टल पर यह फीस जमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा पहले यह तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई थी।इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने ट्रेक्टर पर अनुदान के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करवाई है, ऐसे किसान अब 23 जनवरी तक अपने आवेदन के साथ दस हजार रुपये की फीस जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए इस राशि का भुगतान करना आवश्यक है, नहीं तो इस स्कीम में शामिल होने के लिए किसान को पात्र नहीं माना जाएगा।उन्होंने बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्व अनुमोदित निर्माताओं/डीलर से अपनी पंसद का ट्रैक्टर माडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की कीमत निर्माता/अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ /ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता/डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरान्त डीजिटल ई-वाउचर से अधिकृत निर्माता/अनुमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान का पंसद किया हुआ ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नम्बर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रैक्टर सभी मूल दस्तावेजों सहित भौतिक सत्यापन हेतू प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजों को चैक करने उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर मे माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उपायुक्त ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या सहायक कृषि अभियंता, फतेहाबाद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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