March 16, 2025

विदेश भेजने वाले अनाधिकृत ट्रेवल एजेंट व एजेंसियों से आमजन रहे सावधान : डीसी मनदीप कौर

0
Sponsored

आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट


-सरकार द्वारा अधिकृत ट्रेवल एजेंट व एजेंसियों के माध्यम से ही लगवाए अपना वीजा

-विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट www.emigrate.gov.in के माध्यम से ले सकते हैं जानकारी

फतेहाबाद, 28 अप्रैल:- उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्य के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोग केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश यात्रा करें। विदेश भेजने का प्रलोभन देने वाले अनाधिकृत एजेंटों के चंगुल में न फंसे। भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत एजेंटों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार इस बारे में लोगों को जागरूक एवं सावधान किया जाता है।उन्होंने बताया कि प्राय: देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन सावधान व सतर्क रहें। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों से अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, जिससे आमजन आसानी से उनके झांसे में आकर मेहनत की कमाई, संपत्ति व गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं। अनाधिकृत एजेंट व एजेंसी विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति को लक्षित देश की बजाए किसी अन्य देश एवं जगह पर भेज देते हैं। अनेक मामलों में कई बार विदेश जाने वाले व्यक्ति की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए ऐसे कबूतरबाज एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें और सरकार की ओर से अधिकृत एजेंट एवं एजेंसी के माध्यम से ही विदेश जाने की प्लानिंग करें। उन्होंने बताया कि पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है। नागरिक वेबसाइट पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले में कहा गया है कि कुछ अनाधिकृत एजेंट व एजेंसियां लोगों को सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं और उन्हें स्टडी वीजा, वर्क परमिट, आईलिट व टूरिस्ट वीजा के नाम पर गुमराह करते हुए लाखों रुपये की ठगी कर लेते हैं। ऐसी एजेंसियों के माध्यम से विदेश जाकर व्यक्ति फंस जाता है और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अनाधिकृत लोगों पर मामला दर्ज करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Sponsored

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *