जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को

आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
-जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने मामलों के निपटान के लिए नियुक्त किए प्रीजाइडिंग ऑफिसर व सदस्य
फ़तेहबाद, 10 मई:- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालना में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव समप्रीत कौर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसी कड़ी में 13 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में अपराधिक मामलों, एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, वैवाहिक, श्रम, भूमि अधिग्रहण, किराया, बैंक रिकवरी, राजस्व, मनरेगा, बिजली व पानी बिल, वन अधिनियम, आपदा मुआवजा इत्यादि अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान के लिए प्रीजाइडिंग ऑफिसर और सदस्य नियुक्त किए गए है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) नताशा शर्मा, सिविल जज (सीनियर डिविजन) कम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौरी नारंग को प्रीजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है जबकि एडवोकेट सुभाष चंद्र, श्वेता रानी, नवीन कुमार व शहनवाज को सदस्य नियुक्त किया है। इसी प्रकार रतिया उपमंडल के लिए एसडीजेएम संतोष बागोटिया तथा टोहाना उपमंडल के लिए एसडीजेएम राजीव को प्रीजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।