आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
हिसार, 04 जनवरी:-अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अत्याचार निवारण स्कीम के तहत 148 व्यक्तियों को 2 करोड़ 48 लाख 6 हजार रुपये से अधिक की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर उपलब्ध करवाई गई है।यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी दीपिका ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार से पीडि़त हो आदि को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण स्कीम अधिनियम-1989 के अंतर्गत 85 हजार रुपये से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता पीडि़तों को प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत गैर अनुसूचित जाति के लडक़े/लडक़ी हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लडक़े/लडक़ी से विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। यह राशि वर-वधु के सयुंक्त खाते में जमा करवाई जाती है। इस योजना के तहत 192 लाभार्थियों को 4 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। योजना के लाभ हेतु विभागीय वेबसाईट https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की लड़कियों को 71 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर मुहैया करवाई जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व अन्य जातियों से संबंध रखने वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़कियों को 31 हजार रुपये की राशि शगुन के तौर पर दी जाती है। उन्होंने बताया कि विधवाओं की लड़कियों को इस योजना के तहत 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है।
डॉ बीआर अंबेडकर आवास योजना
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, सामान्य वर्ग जाति के परिवारों को मकान की मुरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के लाभ हेतु विभागीय वेबसाईट

https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
पंचायतों को प्रोत्साहन
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य जैसे छुआछूत मिटाने, बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने, सफाई व्यवस्था करवाने तथा अन्य भलाई के कार्य जिनमें विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, भूमि सहित मजदूर संगठन वाली पंचायतों को 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।