
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
हिसार, 06 जनवरी:-फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत सुपर सीडर मशीनों की खरीद के उपरांत बिल विभाग के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।यह जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता गोपी राम सांगवान ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम वर्ष 2022-23 के दौरान जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल पर सुपर सीडर हेतु आवेदन किया था, संबंधित किसान अनुमोदित फर्मों से मशीन खरीद के उपरांत 16 जनवरी तक कार्यालय में बिल जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि जिलों में रेड एवं येलो जोन के सुपर सीडर सभी प्रार्थियों को उपलब्ध हो गए है तथा अन्य प्रार्थियों को वेटिंग लिस्ट एवं किसान श्रेणी के बचे हुए लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध होगें।