मातृशक्ति उद्यमिता योजना से आत्मनिर्भर होंगी महिलाएं : उपायुक्त

आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
कहा..दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी महिलाएं
हिसार, 20 मार्च:-राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे महिलाएं ले सकती हैं, जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपये तक हैै तथा पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न हों। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच, हरियाणा राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया की इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सकेंगी।