
आर पी डब्लू न्यूज़/कुलदीप पातलान
30 मई को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
हिसार, 01 मई:- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम-1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है।यह जानकारी देते जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानकर अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई 2023 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करवा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई 2023 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 19 मई तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती तथा 25 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई 2023 तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा।