
आर पी डब्लू न्यूज़/कुलदीप पातलान
11 मई तक दर्ज करवाई जा सकती है दावे व आपत्तियां30 मई को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
हिसार, 09 मई:- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम-1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को खंड हांसी द्वितीय की ग्राम पंचायत के प्रारंभिक प्रकाशन की प्रक्रिया आंरभ कर दी गई है।यह जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा खंड हांसी द्वितीय की ग्राम पंचायत बास आजमशाहपुर, बास बादशाहपुर, भाटोल जाटान, जामनी खेड़ा, खांडा खेड़ी, खरबला, रोशन खेड़ा व उगालन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट प्रकाशन के उपरांत यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई 2023 सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करवा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई 2023 तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 19 मई तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है तथा 25 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई 2023 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।