
आर पी डब्लू न्यूज़/कुलदीप पातलान
हिसार, 17 मई:- राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित एकमुश्त निपटान योजना-2022 के तहत किसान 30 जून 2023 तक अपनी मूल राशि जमा करवाने पर ब्याज की 50 प्रतिशत राशि व पूरा सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकता है।यह जानकारी देते हुए दी हिसार जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड हिसार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राय साहब गोदारा ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए ब्याज माफी योजना (एकमुश्त निपटान योजना-2022) हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी अतिदेय ऋणी सदस्यों के लिए 8 अगस्त 2022 को लागू की गई थी। योजना के तहत जिस किसान का ऋण 31 मार्च 2022 को अतिदेय हो चुका है, उस किसान को एकमुश्त निपटान योजना-2022 के तहत अपनी मूल राशि जमा करवाने पर ब्याज की 50 प्रतिशत राशि व पूरा सरचार्ज माफी का लाभ मिल सकता है तथा जिन ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है अगर उनके उत्तराधिकारी मूल राशि जमा करवाते है तो उनका 31 मार्च 2022 तक का ब्याज व सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा।मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि एकमुश्त निपटान योजना के तहत जिले की 5 शाखाओं हिसार, हांसी, नारनौंद, बरवाला और आदमपुर में कुल 2083 किसान चिन्हित किए गए थे, जिनका लगभग 72 करोड़ रुपये माफ किया जाना था। इस योजना के तहत 789 किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनका लगभग 12 करोड़ रुपये ब्याज व 2 करोड़ रुपये सरचार्ज माफ किया जाना था। उन्होंने बताया कि इन शाखाओं का किसानो की तरफ लगभग 72 करोड़ रुपये का ऋण बकाया चला आ रहा था। अब तक इस योजना के तहत 366 किसानों का 11 करोड़ 12 लाख रुपये का ऋण माफ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसान संबंधित शाखा से संपर्क करके 30 जून 2023 तक अपनी मूल राशि जमा करवाकर ब्याज माफी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं।