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आर पी डब्लू न्यूज़/मनोज कुमार
जींद 21 मार्च:- जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि एफआईआर नम्बर 191 दिनांक 15 जुलाई 2०2० यूएस 379 बी/34 आईपीएस, 186० पुलिस स्टेशन उचाना शीर्षक स्टेट बनाम राहुल उर्फ घौला पुत्र बिशम व विक्रम उर्फ विक्की पुत्र रमेश कुमार के रूप में मामला दर्ज किया गया था ।
जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश सुभाष चन्द्र सिरोही की कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए धारा 379 बी/ 34 आईपीएस (चोरी /छीना झपटी) के तहत 24 जनवरी 2०23 को दोषी ठहराया गया और 25 जनवरी 2०23 को दोनों को दस -दस साल की कठोर सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्तों को 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना अदा न करने की एवज में दोनों को 6 महीने की साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी। मामले की पैरवी सरकारी वकील योगेंद्र राठी ने की।