
आर पी डब्लू न्यूज़/ ब्यूरो रिपोर्ट
पिहोवा 9 फरवरी :- उपमंडल अधिकारी नागरिक सोनू राम ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) एक्ट 2020 में संशोधन किया गया है। हरियाणा में कृषि भूमि के इंतकाल कब्जे और बंटवारा राजस्व विभाग द्वारा किसानों को अब खेती के लिए खरीदी गई भूमि या उसके हिस्से का इंतकाल कराने और कब्जा लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।एसडीएम सोनू राम ने कहा कि संशोधन के साथ भूमि में हिस्सेदारों की सहमति के बगैर ही खाना काश्त से अनुचित रूप से गिरदावरी किसी के भी नाम करवाने पर रोक लगेगी। इससे जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होंगे। सांझे खाते की जमीनों का बंटवारा हिस्सेदारों को करने के लिए पंजाब भू-राजस्व एक्ट पास किया गया है। उन्होंने तहसीलदार पिहोवा व इस्माईलाबाद को आदेश देते हुए कहा कि इस संशोधन एक्ट से संबंधित लोगों को नोटिस जारी करें। तहसील कार्यालय से सांझे हिस्सेदारों को 30 दिन का एक नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें वंशीय हिस्सेदारों को शामिल नहीं किया है। बाकी सभी प्रकार के हिस्सेदारों को शामिल किया गया है जिसके तहत वे 6 महीने के अंदर-अंदर अपनी जमीन के बंटवारे का ब्यौरा तहसील में दे दें। उसे तहसील ऑफिस में मान्यता मिल जाएगी। यदि वे 6 महीने के अंदर कागजात पेश नहीं करते हैं तो वे इसमें सर्कल राजस्व अधिकारी से अनुरोध करके 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं।उन्होंने कहा कि अगर एक साल में भी आपसी बंटवारा नहीं किया जाता है तो सर्कल राजस्व अधिकारी अपने स्तर पर तकसीम की कार्यवाही छह महीने में पूरी करेंगे। जिसके तहत अब भूमि का इंतकाल करवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी हिस्सेदार को आपत्ति है तो उस केस को नियम 118क द्वारा निपटाया जाएगा। इससे आमजन के जमीनी झगड़े खत्म होंगे और इससे उनको जमीन खरीदने व बेचने और लोन लेने या किसी अन्य कार्य हेतु किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आमजन से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा अपने खेवटो को अलग करवा कर समय रहते तकसीम करवाएं।