
आर पी डब्लू न्यूज़/ ब्यूरो रिपोर्ट
रोहतक, 28 अप्रैल : जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के संशोधित आदेश जारी किये है।जिलाधीश द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत सैक्टर 2पी की कॉमर्सियल साइट व सैक्टर 24-25 की ग्रीन बेल्ट के अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के स्थान पर सिंचाई विभाग के उपमंडल अधिकारी अश्वनी राव को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे।