
आर पी डब्लू न्यूज़/ब्यूरो रिपोर्ट
सिरसा, 12 अप्रैल:- जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जिला सिरसा में गेहूं व अन्य फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर जनहित में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के तहत अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध व मानव जीवन को खतरे की संभावना बनी रहती है। इसके जलाने से पशुओं के चारे की भी कमी हो सकती है। इसके साथ ही अवशेष जलाने से भूूमि के मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है।