
आर पी डब्लू न्यूज़/ राजीव मेहता
यमुनानगर, 24 दिसंबर-आज का दिन देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस वर्ष भी जिले में जिला खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें धीरज सैनी अनुभाग अधिकारी, विकास चन्द लेखाकार, सुखचैन सिंह निरीक्षक, अभिषेक कम्बोज उपनिरीक्षक तथा गजेन्द, सुरेन्द्र त्रिपाठी, विनोद राणा, निर्मल सिंह आदि उपभोक्ता शामिल हुए । इस कार्यक्रम मेंं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया । इस दिन उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तथा The Consumer Protection Act 2019 के तहत प्रदान किये गये अधिकारों से अवगत करवाया गया।
उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुधता मानक और मूल्य के बारे सूचित किये जाने का अधिकार, उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता वाली वस्तुएं तथा सेवाओं का चयन करने का अधिकार तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार आदि अधिकार प्राप्त है । जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक ने उपभोक्ताओं को हमेशा जागरूक बने रहने की सलाह दी तथा बताया कि उपभोक्ता समस्या का समाधान हेतु राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन हरियाणा के टोल फ्री नं 0 1800-180-2087 व 1967 पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है । उन्होंने लोगों को आहवाहन किया कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर ही उन्हें खरीदने की संकल्प लें।